3 अपराधियों को हुई सजा- जुर्माना ना देने पर काटनी पड़ेगी अधिक माह जेल
शामली। एसपी अभिषेक के नेतृत्व में थाना गढीपुख्ता, जनपद की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन सेल द्वारा चोरी व युद्व की परिकल्पना के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 03 अभियुक्तो को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई एवं अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2004 को अभियुक्तगण 1. रमजान पुत्र शरीफ निवासी लोनी गाजियाबाद व 2. मौ0 रोजूदीन पुत्र शरीफ निवासी उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 03/2004 धारा 379 आईपीसी थाना गढीपुख्ता पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तो को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना गढीपुख्ता, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय द्वारा जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 3000, 3000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदंड न देने पर 06, 06 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
ज्ञात हो कि वर्ष 1998 को अभियुक्त मुस्तफा पुत्र नाजर निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 40/1998 धारा 123बी भादवि थाना गढीपुख्ता पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना गढीपुख्ता, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय द्वारा जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं 4000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदंड न देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।