बाप बनने के लिए जेल से बाहर आएगा कैदी- मिला है आजीवन कारावास

बाप बनने के लिए जेल से बाहर आएगा कैदी- मिला है आजीवन कारावास

मुंबई। कारागार में रहकर आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पिता बनने के लिए अब जेल से बाहर आएगा। हाईकोर्ट ने आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इलाज के लिए दोषी को पैरोल देने का आदेश दिया है।

केरल हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एक बड़े आदेश के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा पाए एक दोषी को बाप बनने का मौका देने के लिए पैरोल का आदेश दिया गया है।

अदालत की ओर से अपने आदेशों में कहा गया है कि हर किसी को इस समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए अदालत आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को इन विंटर फर्टीलाइजेशन का इलाज करने के लिए कम से कम 15 दिन की पैरोल देती है।

अदालत ने अपने आदेशों में यह भी निर्देश दिया है कि डीजीपी जेल दो सप्ताह के भीतर आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को 15 दिन की पैरोल की कार्यवाही को दो सप्ताह के भीतर पूरा करें।



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