हिंदू संगठनों का गाजियाबाद में महापंचायत का ऐलान- धारा 163 लागू
गाजियाबाद। हिंदू संगठनों की ओर से मेट्रो सिटी में महापंचायत का ऐलान किए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और महापंचायत के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया है।
बुधवार को गाजियाबाद में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से लगातार तनावपूर्ण बने माहौल के बीच हिंदू संगठनों की ओर से अब 13 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान किया गया है। पुलिस ने कहा है कि पूरे गाजियाबाद में बीएनएस की धारा 163 लागू है और महापंचायत के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया है।
बुधवार को हिंदी संगठनों की ओर से आगामी 13 अक्टूबर को हिंदू पंचायत बुलाने का ऐलान करते हुए महापंचायत को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है।
चलो डासना का नारा देते हुए हिंदू संगठनों की ओर से कहा गया है कि शिव शक्ति धाम की सुरक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए हिंदू समाज की सभी 36 बिरादरियों की डासना में महापंचायत बुलाई गई है।
सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रचार के अंतर्गत कहा गया है कि शिव शक्ति धाम डासना में 13 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील की गई है।
उधर हिंदू संगठनों की महापंचायत के ऐलान को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने कहा है कि संपूर्ण गाजियाबाद में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है और महापंचायत के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है।