आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज
रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और गाली-गलौज करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि अखुं खेलन मोहल्ला निवासी शहनाज बेगम ने गुरुवार रात थाने में सपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर सदर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी असीम राजा के पक्ष में प्रचार करते हुए श्री खान ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भड़काऊ भाषण दिए।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया गया है कि श्री आजम ने न केवल अभ्रद शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि अश्लील टिप्पणी करके एक महिला की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया गया कि इससे पहले सपा नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों की तरफ इशारा करते हुए 28 नवंबर को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके महिला समाज को अपमानित किया और बेतुकी टिप्पणी की।
गौरतलब है कि रामपुर में 27 अक्टूबर को सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने सपा नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर दोषी करार दिया था और उन पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
आजम पर लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस संबंध में कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) अनिल कुमार चौहान ने 2019 में सपा नेता के खिलाफ मिलक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद श्री खान को उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद वह रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव के लिए अयोग्य थे।
वार्ता