दुष्कर्म किए जाने के मामले में MLA के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

दुष्कर्म किए जाने के मामले में MLA  के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी
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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने आज आठ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

अदालत ने कई तिथियों से कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर आज विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को दुद्धी विधायक रामदुलार को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि चार नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आई और पूछने पर बताया कि प्रधान पति रामदुलार (वर्तमान में दुद्धी विधायक हैं) ने कई बार डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने इस तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं दुद्धी विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी उपस्थित हुए 10 जनवरी, 17 जनवरी व 19 जनवरी को उनकी बीमारी का हवाला देते हुए प्रार्थनापत्र दिया गया। अदालत ने उनके प्रार्थनापत्र को खारिज कर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को 23 जनवरी विधायक को गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर कराने कर निर्देश दिया।

वार्ता

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