बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज

लखनऊ। प्रयागराज हाईकोर्ट की बेंच ने अधिवक्ता की बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट और गैंगस्टर पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका को खारिज करने के साथ-साथ याची पर 25000 का जुर्माना भी लगाया है।
सोमवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिवक्ता सौरभ भदोरिया द्वारा बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट और गैंगस्टर जय बाजपेई पर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की कोर्ट ने याचिका को पीआईएल मानने से इंकार करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट शासन में दाखिल हो गई है। अब याचिका दाखिल करने वाले याची का इसमें क्या स्वार्थ है? यह याचिका व्यक्तिगत हित के लिए दायर की गई है। चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिका को खारिज करने के साथ ही याची पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाने का हुक्म भी सुनाया। इस मामले को लेकर याची की तरफ से नूतन ठाकुर ने न्यायालय में पेश होकर अपना पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की तरफ से एएजी विनोद शाही में बहस के दौरान जोरदार बचाव किया। दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही को जनहित याचिकाओं के लिए नामित किया हुआ है।