पवन सिंह अपहरण कांड- 3 दोषियों को उम्र कैद- जुर्माना भी हुआ

मुजफ्फरनगर। पवन सिंह अपहरण कांड के मामले में आरोपी बनाए गए तीनों व्यक्ति दोषी पाए गए हैं। अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। सोमवार को जिला अदालत में एडीजे दशम हेमलता त्यागी की अदालत में वर्ष 2004 की 28 मार्च को शामली के थाना बाबरी इलाके में हुए पवन सिंह अपहरण कांड मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश हेमलता त्यागी ने इस मामले में आरोपी बनाए गए राशिद, रियाज एवं गजनफर अली को दोषी पाने के बाद तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पाए गए राशिद, रियाज एवं गजनफर अली पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। एडीजे दशम हेमलता त्यागी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार द्वारा जोरदार पैरवी की गई। जिसके चलते दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।