ग्राम मुखिया के अधिकार समाप्त करने का आदेश निरस्त

ग्राम मुखिया के अधिकार समाप्त करने का आदेश निरस्त

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने औरैया की ग्राम पंचायत शेखूपुर विकासखंड आधार सिंह के ग्राम प्रधान उमेश के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने के जिलाधिकारी औरैया ने आदेश आठ सितंबर 2020 का आदेश रद्द कर दिया है।

जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)(छ) की कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान के अधिकार जब्त कर लिए थे। ग्राम प्रधान उमेश सिंह ने उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

याची के ओर से अधिवक्ता ने कहा कि कथित अनियमितताओं के संबंध में ग्राम प्रधान ने विस्तृत जवाब जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने केवल कार्यालय आख्या के आधार पर उक्त आदेश पारित कर दिया। उन्होंने आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया। इसलिए आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि पंचायती राज एक्ट में जिलाधिकारी कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए निर्णय लेते समय उसके द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाना जरूरी है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है तथ्यों को विधिवत परखे बिना निर्णय किया गया है। न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से नियमानुसार निर्णय लेने की छूट दी है।

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