गवाही के लिए अदालत नहीं आने वाले सीओ की गिरफ्तारी के आदेश

गवाही के लिए अदालत नहीं आने वाले सीओ की गिरफ्तारी के आदेश

लखीमपुर खीरी। वर्ष 2021 के दौरान संपूर्णानगर थाना क्षेत्र में एक दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में गवाही के लिए अदालत में नहीं पहुंचने वाले तत्कालीन सीओ की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट की ओर से यह आदेश जारी होते ही अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।


शनिवार को लखीमपुर की जिला अदालत ने वर्ष 2021 के दौरान संपूर्णानगर थाना क्षेत्र की एक दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन सीओ पलिया संजन नाथ तिवारी की गिरफ्तारी के आदेश अदालत की ओर से जारी किए गए हैं।


तत्कालीन सीओ की गिरफ्तारी का आदेश अदालत द्वारा इसलिये दिया गया है क्योकि सीओ गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंच रहे थे। दलित बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत की ओर से बार-बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद गैरहाजिर रहने पर तत्कालीन सीओ की गिरफ्तारी करने का आदेश अदालत द्वारा पुलिस को जारी किया गया है। एडीजे राहुल सिंह ने अंबेडकर जनपद के पुलिस अधीक्षक को सीओ संजय नाथ तिवारी की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। पीपीएस संजय नाथ तिवारी मौजूदा समय में अंबेडकर जनपद के टांडा सर्किल में तैनात हैं।

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