नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी हुआ दोष सिद्ध कल सुनाई जाएगी सजा

नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी हुआ दोष सिद्ध कल सुनाई जाएगी सजा

मुजफ्फरनगर। नाबालिग किशोरी को दोस्तों की मदद से बुलाकर उसे दिल्ली ले जाते हुए वहां पर किराये के मकान में उसके साथ रेप करने के आरोपी को विशेष पॉक्सो अदालत की ओर से दोषी ठहरा दिया गया है। दोषी को सजा सुनाए जाने के मामले में अदालत की ओर से बृहस्पतिवार को सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद दोषी सिद्ध हुए रेप आरोपी को अदालत की ओर से सजा सुनाई जाएगी।

बुधवार को पॉक्सो की विशेष अदालत में हुई सुनवाई के बाद विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा एवं मनमोहन वर्मा की ओर से बताया गया है वर्ष 2016 में थाना ककरौली क्षेत्र के 1 गांव निवासी किशोरी को उसके दो दोस्त किसी बहाने से बुलाकर दिल्ली ले गए थे। वहां जाकर उन्होंने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के संबंध में वर्ष 2016 की 21 जुलाई को ककरौली थाने में पीड़ित पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था। पिता ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाला एक लडका 19 जुलाई को उनके घर पर आया था जिसने उसकी नाबालिग पुत्री को गांव तेवड़ा की पुलिया पर किसी युवक के द्वारा बुलाने की बात कही थी। पीड़िता किशोरी अपने पड़ोसी तथा एक अन्य लड़के के साथ गांव तेवड़ा की पुलिया पर चली गई थी। जहां पहले से इंतजार कर रहा एक युवक पीड़िता का मुंह दबाकर उसे अपनी गाड़ी में डालकर मुजफ्फरनगर ले गया था और वहां से रेलगाड़ी में बैठकर वह किशोरी को दिल्ली ले गया। आरोपी ने दिल्ली पहुंचकर सीलमपुर इलाके में किराए का कमरा लिया और पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ रेप किया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी युवक को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया है। पीड़िता को बहकाकर अपने साथ ले जाने वाले दोनों लड़कों का मामला उनके नाबालिक होने के चलते किशोर न्याय बोर्ड में अभी विचाराधीन है। रेप करने के दोषी ठहराए गए युवक की सजा पर बहस की तारीख 11 नवंबर निर्धारित की गई है। 11 नवंबर को कोर्ट की ओर से दोषी को सजा सुनाई जाएगी।



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