सुप्रीम कोर्ट नहीं अब अग्निपथ योजना को लेकर हाईकोर्ट करेगा फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी शिकायतों को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अब दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई इस नई नीति का सड़कों से शुरू हुआ विरोध अदालत की चौखट तक पहुंच गया था।
मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट में अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के निर्णय लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल को इससे जुडी याचिकाये हाईकोर्ट भेजे जाने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस एएस बोपन्ना ने आज अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुनवाई की। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने पंजाब, केरल, हरियाणा, पटना एवं उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में लाने के लिए कहा है।
इससे पहले 4 जुलाई को एडवोकेट कुमुद लता ने हर्ष विजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने की मांग अदालत से की थी। एक अन्य याचिकाकर्ता एम एल शर्मा ने भी अग्निपथ योजना की वैधता को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करते हुए सवाल उठाए थे।