जज को हेकड़ी दिखाने वाले CO को नोटिस- बोले थे मैं हूं CO ठाकुरद्वारा
प्रयागराज। मुरादाबाद की जिला अदालत की महिला सिविल जज का तिरस्कार करते हुए उन्हें रौब दिखाने तथा धमकाने के आरोपी ठाकुर द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। अदालत में पहुंचे सीओ ने महिला सिविल जज को अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था।
मंगलवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की जिला अदालत की महिला जज का तिरस्कार करने और उन्हें धमकाने के मामले का संज्ञान लेते हुए अब हेकड़ी दिखाने वाले सीओ को अवमानना नोटिस भेजा है।
जिला जज के माध्यम से सीओ ठाकुरद्वारा राजेश कुमार तिवारी को हफ्ते भर के भीतर यह नोटिस तामील करने का आदेश दिया गया है। महिला जज ने इसकी शिकायत मुरादाबाद के जिला जज के पास की थी। इसके बाद महिला जज की शिकायत का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने सीओ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
अदालत की अवमानना के आरोपी क्षेत्राधिकारी 24 जुलाई को छेड़खानी और दलित उत्पीड़न मामले को लेकर पीड़िता का कलमबद्व बयान दर्ज कराने के लिए सिविल जज की अदालत में पहुंचे थे। महिला जज का आरोप है कि जब जांच अधिकारी से उसका नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि मैं सीओ ठाकुर द्वारा हूं मेरा नाम फाइल में पढ़ लो।
अदालत के ऐसे व्यवहार पर एतराज जताए जाने पर सीओ ने व्यंग्यात्मक तरीके से अपना नाम बताया। महिला जज का आरोप है कि उनसे सीओ ने कहा कि लगता है आप पहली बार कोई कलमबद्ध बयान दर्ज कर रही है। इसके बाद कुटिल मुस्कान के साथ सीओ अदालत रूम से बाहर चले गए।