नहीं मिली राहत-डिप्टी सीएम के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

नहीं मिली राहत-डिप्टी सीएम के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाले में राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बिहार के डिप्टी सीएम को आगामी 18 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई की उस याचिका पर डिप्टी सीएम को अदालत ने जवाब देने का और समय दिया है जिसमें तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

बुधवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका के ऊपर अपना फैसला नहीं सुनाया है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग उठाई गई है। अदालत ने अब डिप्टी सीएम को आगामी 18 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा है। हालाकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी के पिता और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को इस मामले में राहत देते हुए इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है।

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