वक्फ बोर्ड में अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं- संपत्तियों में बदलाव..

वक्फ बोर्ड में अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं- संपत्तियों में बदलाव..

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम- 2025 की वैधता के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। उस समय तक वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा।

बृहस्पतिवार को वक्फ संशोधन- 2025 के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना वाले लोगों को देश की शीर्ष अदालत की ओर से सुनवाई के दूसरे दिन बड़ी राहत दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले एक हफ्ते तक वक्फ बोर्ड में किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी और वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को भी डेटोनिफाइड नहीं किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने अदालत को इस बात का भरोसा भी दिया है।

केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से स्टे नहीं लगाने की डिमांड करते हुए हफ्ते भर का समय मांगा, जिसे अदालत ने दे दिया है।

बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता 5 दिन के भीतर केंद्र के जवाब पर अपना उत्तर दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं सम्मानपूर्वक आग्रह कर रहा हूं, सवाल प्रासंगिक है लेकिन कठिनाई यह है कि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर मिलाॅर्ड कुछ प्रावधानों को प्रथम दृष्टया पढने पर विचार करें। मिलाॅर्ड को इतिहास पर विचार करना होगा। क्योंकि हम हम सरकार के रूप में लोगों के प्रति जवाब देह है।

हालात ऐसे हैं कि पूरे के पूरे गांव को वक्फ के रूप में लिया जाता है, यह कानून का एक सुविचारित हिस्सा है। स्वीकृति से पहले याचिकाये दायर की गई थी।

Next Story
epmty
epmty
Top