जेल में मुख्तार अंसारी के गुर्गे का मर्डर- जेलर समेत 14 को उम्र कैद

जेल में मुख्तार अंसारी के गुर्गे का मर्डर- जेलर समेत 14 को उम्र कैद
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उरई। 14 साल पहले जिला कारागार में हुई गैंगवार के दौरान दो बंदियों की हत्या के मामले में अदालत की ओर से सख्त फैसला सुनाया गया है। जिला जज ने मुकदमे में नामजद तत्कालीन जेलर समेत 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और आठ अन्य लोगों को भी अदालत ने दोषी करार दिया है।

उरई जेल में वर्ष 2010 की 20 मार्च को मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य प्रिंस अहमद एवं चुर्खी थाना क्षेत्र के ओंटा गांव के रहने वाले नासिर की हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन जेलर नाथू सिंह सेंगर ने प्रिंस और उसके साथियों के खिलाफ जेल में बम विस्फोट करने के साथ बंदियों पर ही उनकी हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

गैंगवार में मारे गए नासिर के पिता अयूब खान ने 28 मार्च को जेल कर्मी राजकुमार, नृपेंद्र, राम अवतार, अनिल शर्मा, डिप्टी जेलर जी मिश्रा, जेलर नाथू सिंह और जेल अधीक्षक अविनाश गौतम के खिलाफ तारीफ देते हुए आरोप लगाया था कि अवैध वसूली का विरोध करने पर नामजद किए गए लोगों ने नासिर और प्रिंस अहमद की हत्या करवा दी है।

तहरीर के अनुसार जेल अफसरों एवं कर्मचारियों ने न केवल नासिर और प्रिंस को पीटा बल्कि बंदी सुघर सिंह, रामनारायण, सत्यवान, राजा भैया, मुन्ना, राजू, राजकुमार, नृपेंद्र, रामकुमार और अनिल शर्मा आदि से पिटवाकर दोनों का कत्ल कर दिया।

जेल में हुए डबल मर्डर के मामले को लेकर 14 साल तक चल ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक जिला जज लल्लू सिंह ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है और तत्कालीन जेलर नाथू सिंह समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास के सत्ता के अलावा एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

तत्कालीन जेल अधीक्षक अविनाश गौतम और डिप्टी जेलर जी मिश्रा हाई कोर्ट से स्टे पर है। उधर नाथू सेंगर ने कहा है कि वह उच्च अदालत में सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

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