हत्या का प्रयास मामले में मुख्तार दोषमुक्त- अभी जेल से निकलना..

हत्या का प्रयास मामले में मुख्तार दोषमुक्त- अभी जेल से निकलना..

गाजीपुर। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास के मुकदमे में दोषमुक्त करार दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद राहत महसूस कर रहे मुख्तार अंसारी का अभी जेल से बाहर निकलना संभव नहीं है।

बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से हत्या के प्रयास के मुकदमे में सुनाए गए फैसले में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया गया है। वर्ष 2009 के दौरान मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला मुहम्मदाबाद कोतवाली में 120बी के अंतर्गत धारा 307 के तहत दर्ज हुआ था। करंडा के सबुआ के रहने वाले कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया था।

एमपी एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने इस मामले को लेकर बहस पहले ही पूरी कर ली थी। 17 मई का दिन फैसला सुनाने के लिए निर्धारित किया गया था। आज अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया गया है। दोषमुक्त करार दिए जाने के बावजूद मुख्तार अंसारी का जेल से निकलना अभी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर के एक अन्य मामले में अगली तारीख 20 मई निर्धारित है।

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