सांसद-पूर्व जिलाध्यक्ष को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा, हमले का था आरोप
गोरखपुर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रमुख और वर्तमान में देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी और पूर्व जिलाध्यक्ष गोरखपुर सीनियर लीडर संतराज यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 साल पहले मामले में एक साल की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई 1994 को दर्ज हुए मामले में फैसला सुनाया है। भाजपा नेता रमापति राम त्रिपाटी पर पार्टी समर्थकों के साथ ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई का आरोप था। साथ ही नौसढ़ चौराहे पर यातायात अवरूद्ध कर करने भी आरोप था। यह मामला तत्कालीन थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह द्वारा भाजपा नेता रमापति और संत राज यादव के विरूद्ध दर्ज किया गया था। https://youtu.be/Ly0EOwzJsxc
इसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन बीजेपी प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी के काफिले के नौसढ़ से गुजरने के बाद गांव मरवरिया के पास हुई घटनाओं के पश्चात कुछ भाजपा नेताओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिस समय पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस घटना में सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान पहुंचाया गया और कर्तव्यों के निर्वहन में बाधाएं पैदा की गई।