बहू को जलाने के जुर्म में सास व ससुर को मिला आजीवन कारावास

बहू को जलाने के जुर्म में सास व ससुर को मिला आजीवन कारावास

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने आज शादी के सात महीने के भीतर ही विवाहिता को जलाकर मार डालने के जुर्म में सास व ससुर को आजीवन कारावास व दस- दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई जबकि सबूत के अभाव में पति, ननद और जेठानी को बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष ने यहां कहा कि बदलापुर थाने में मृतका के पिता श्यामलाल चौहान ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री लाली की शादी 16 अप्रैल 2016 को बेलावा निवासी अनिल चौहान के साथ हुई थी। विवाह के 10 दिन बाद ही पति अनिल, ससुर महेंद्र, सास हीरावती, जेठानी मीरा, ननंद सुगी ने लाली को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 8 नवंबर 2016 को लाली के शरीर पर मिट्टी के तेल छिड़ककर आग लगा दी। पूरी तरह से झुलसी लाली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

मृत्यु से पूर्व लाली ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि सास और ससुर द्वारा मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाया गया है। विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अंजनी कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात ससुर महेंद्र व सास हीरावती को दोषी सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व 10- 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पति जेठानी व ननद को बरी कर दिया।


वार्ता

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