नाबालिग से छेड़छाड़- आरोपी नाजिम को 4 साल की सजा
मुजफ्फरनगर। स्कूल से घर जा रही नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ गाली गलौज एवं धमकी देने के मामले में आरोपी को 4 साल की सजा सुनाते हुए अदालत ने उसके ऊपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
मंगलवार को जनपद न्यायालय की विशेष पोक्सो अदालत के जज ऋषि सचदेवा की कोर्ट में वर्ष 2016 की 5 दिसंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ एवं गाली-गलौच तथा धमकी देने के मामले में आरोपी नाजिम को दोषी पाते हुए उसे 4 साल की सजा एवं उसके ऊपर 5 साल 15000 रुपए का जुर्माना किया गया है।
दोषी पाए गए नाजिम द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया था जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद पीड़िता लड़की अपने घर पर जा रही थी। रास्ते में मिले आरोपी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जब नाबालिग ने आरोपी की इस करतूत का विरोध किया तो वह गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए पीड़िता की तरफ से जोरदार पैरवी की।