22 साल पुराने मामले में एमएलए को मिली सजा- बाल बाल बची विधायकी

22 साल पुराने मामले में एमएलए को मिली सजा- बाल बाल बची विधायकी

प्रयागराज। एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विधायक को 22 साल पहले हुए मामले में दोषी पाने के बाद अब उन्हें डेढ़ साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से एमएलए की विधायकी हाथ से जाने से बाल-बाल बच गई है।

बृहस्पतिवार को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा वर्ष 2001 के दौरान प्रयागराज के सराय इनायत थाने में धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएल एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुए मामले में समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को दोषी पाने के बाद दोपहर बाद सुनाए गए फैसले में एमएलए को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को वर्ष 2001 में सराय इनायत इलाके में हुए बवाल के मामले में दोषी करार दिया गया है। सपा एमएलए विजमा यादव पर भीड़ को उकसा कर पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़ और सड़क जाम करने का आरोप लगा है।

एमपी एमएलए कोर्ट की और से दी गई डेढ़ साल की सजा की वजह से एमएलए की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने से बाल-बाल बच गई है क्योंकि जनप्रतिनिधियों को दो या इससे अधिक वर्ष की सजा मिलने पर उनकी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। दोपहर बाद सुनाये गए अदालत के इस फैसले से एमएलए और उनकी पार्टी तथा उनके प्रशंसकों को भारी राहत मिली है। अदालत के फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की निगाहें लगी हुई थी।

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