विधायक अनिल कुमार को अदालत ने किया बरी -समर्थको में उल्लास

मुजफ्फरनगर। जनपद की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार को गत वर्ष मुजफ्फरनगर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी जिसको आज सेशन कोर्ट ने खत्म करते हुए उन्हें बरी कर दिया।
गौरतलब है कि साल 2017 में मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर बाबूराम की रिपोर्ट पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम ने विधायक अनिल कुमार पर नामांकन के वक्त भारी भीड़ लाने का आरोप लगाया था।
दिसंबर 2022 को मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार को एक 15 दिन की सजा वह 100 रूपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद पुरकाजी से रालोद के विधायक अनिल कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। आज अपील कोर्ट के जज गोपाल उपाध्याय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक अनिल कुमार को सुनाई गई 15 दिन की सजा और 100 रूपये के जुर्माने को निरस्त करते हुए उन्हें बरी कर दिया।