नाबालिग से किया था दुष्कर्म- अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा
शामली। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्मी को न्यायालय (स्पेशल पोस्को कोर्ट) जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई गयी 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा, एवं अर्थदण्ड भी किया।
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में थाना क्षेत्र कांधला शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त मोनू पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम लिसाढ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 31.07.2017 को थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर दुष्कर्म की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस मामले में थाना कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया । जनपद मुजफ्फरनगर की (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) प्रथम न्यायालय में उक्त मामले का विचारण किया गया।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये तथा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराई। जनपद पुलिस के मॉनीटरिंग सेल की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर दिनांक 23.12.2021 को (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) प्रथम न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियुक्त मोनू को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पीडित परिवार द्वारा पुलिस के किये प्रयासो से मिले न्याय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।