मिला करनी का फल-डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उम्रकैद-31 लाख का जुर्माना
चंडीगढ़। रंजीत सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत अन्य पांच दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुना दी है। सीबीआई के विशेष जज ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख समेत पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सोमवार को रंजीत सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिए जा चुके डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। राम रहीम के अलावा रंजीत सिंह हत्याकांड में शामिल चार अन्य दोषियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचकूला स्थित सीबीआई की अदालत में लाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के वकील एचपीएस वर्मा ने दोषी ठहराए गए सभी लोगों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई। उधर बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया है कि इस मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को फांसी की सजा नहीं बनती है। इस दौरान राम रहीम ने कहा कि वह इस देश का नागरिक है और उसे अदालत की कार्यवाही और उसके फैसले पर पूरा भरोसा है। इससे पहले राम रहीम ने अदालत के सामने डेरा सच्चा सौदा की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों और अपनी बीमारी की दुहाई भी दी थी। उल्लेखनीय है कि इसी माह की 12 अक्टूबर को सीबीआई अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषियों के वकीलों की ओर से सीबीआई के सम्मुख दी गई दलीलों को पढ़ने के लिए समय मांगने पर सीबीआई के जज सुशील गर्ग ने आज 18 अक्टूबर की तारीख दे दी थी। सोमवार को रंजीत हत्याकांड में फैसला आने के चलते पंचकूला के जिला प्रशासन की ओर से सवेरे से ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। पूरे पंचकूला में फैसले के मद्देनजर आईटीबीपी के जवानों के साथ जगह-जगह पुलिस कर्मी भी तैनात रहे। शहर में आने वाले लोगों की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी गई।