जेल में ही मनेगी मनीष की दीवाली- SC का सिसोदिया को बेल से इंकार
नई दिल्ली। आबकारी नीति के मामले में बुरी तरह से फंसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दुर्दिन खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाए गए फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े लीडर मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के दौरान कई सवाल भी उठाए थे। मनीष सिसोदिया की ओर से सुनवाई के दौरान पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
जबकि जांच एजेंसियों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई दलीलें रखते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।