माफिया डॉन को होगी उम्र कैद या फांसी- 3 बजे होगा सजा का ऐलान

माफिया डॉन को होगी उम्र कैद या फांसी- 3 बजे होगा सजा का ऐलान

प्रयागराज। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उमेश पाल किडनैपिंग केस में दोषी ठहराए गए माफिया डॉन अतीक अहमद एवं अन्य को उम्र कैद होगी या फांसी की सजा मिलेगी। इसका ऐलान अपराहन किया जाएगा। अदालत की ओर से सुनाई जाने वाली सजा को लेकर कचहरी में भारी गहमागहमी बनी हुई है। उधर अधिवक्ताओं ने माफिया डॉन को फांसी दो फांसी दो के नारों से कचहरी को गुंजायमान कर रखा है।

मंगलवार को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए जाने वाली सजा को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश के साथ-साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की निगाहें लगी हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल से लाकर कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किए गए माफिया डॉन अतीक अहमद एवं दो अन्य को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए जाते ही माफिया डॉन की घिग्घी बंध गई और वह अदालत में ही माता पकड़ कर रोने लगा।

अब एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा माफिया डॉन की सजा का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए अपराहन 3:00 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जिन धाराओं में माफिया डॉन एवं एक अन्य को दोषी ठहराया गया है उनमें उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। अब लोगों की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि अदालत द्वारा माफिया डॉन को उम्रकैद दी जाती है अथवा फांसी की सजा का ऐलान किया जाता है। उधर समूचा कचहरी परिसर माफिया डॉन को फांसी दो फांसी दो के नारों से गूंज रहा है। अधिवक्ता जोर-शोर के साथ इस नारे को बुलंद कर रहे हैं।

कचहरी में अब सजा के ऐलान को लेकर भारी गहमागहमी बनी हुई है। पुलिस द्वारा कचहरी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं जिसके चलते समूचा कचहरी परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ दिखाई दे रहा है। माफिया डॉन एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को 364 ए/34, 120 बी, 147, 323 /149, 341, 342, 504 506 (2 , तथा 7 सी आर एल ए एवं माफिया डॉन के करीबी वकील बोलत हनीफ को 364 एवं 120 बी का दोषी ठहराया है।

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