लो जी हो गया एक और एमएलए के जेल जाने का इंतजाम!- दोषी दिया करार
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के एक और एमएलए के जेल जाने का इंतजाम हो गया है। एमएलए को छात्र को पीटने का दोषी करार दिया गया है। अदालत ने एमएलए को हालांकि एससी- एसटी एक्ट के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया है।
राजधानी दिल्ली की एक विशेष अदालत के न्यायधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने शनिवार को दिए अपने फैसले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी ठहराते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी अखिलेश पति त्रिपाठी के अपराध को संदेह से परे साबित कर दिया गया है और उन्हें उसी के लिए दोषी ठहराया गया है। जबकि अखिलेश पति त्रिपाठी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आईपीसी की धारा के तहत अपराध से बरी हो चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि अदालत ने 16 मार्च 2023 को छात्र को पीटने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे शनिवार को अदालत द्वारा सुनाया गया है।
जानकारी मिल रही है कि दोषी ठहरा गए अखिलेश पति त्रिपाठी की सजा पर 13 अप्रैल को बहस होगी। अब देखने वाली बात यह रह गई है कि दोषी पाए गए आम आदमी पार्टी के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी को अदालत द्वारा कितनी सजा का ऐलान किया जाता है। दोषी ठहराए गए अखिलेश पति त्रिपाठी राजधानी दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक है। आप एमएलए को दोषी करार दिए जाने के बाद अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के सियासी हलकों में बरसात की वजह से पसरी सर्दी के बावजूद भारी गर्माहट आ गई है।