पंकज हत्याकांड में बाप बेटे को उम्र कैद- 20 हजार का जुर्माना
मुजफ्फरनगर। लड़की से की गई छेड़छाड़ को लेकर अंजाम दिए गए पंकज हत्याकांड में आरोपी बाप बेटे को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने बाप बेटे के ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
सोमवार को जिला अदालत में एडीजे- दशम हेमलता त्यागी की अदालत में वर्ष 2019 की 13 सितंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के गांव करवाड़ा में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर अंजाम दिए गए पंकज हत्याकांड की सुनवाई की गई।
दोनों पक्षों की दलीलों एवं पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी प्रमोद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। जबकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी कंवरपाल और उसके बेटे मोनू को दोषी पाते हुए विद्वान न्यायाधीश ने दोनों बाप बेटों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है।
अदालत ने दोनों दोषियों के ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार द्वारा आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2019 की 13 सितंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र के गांव करवाड़ा में लड़की से की गई छेड़छाड़ को लेकर शिकायत करने गए पंकज की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई प्रवीण कुमार ने हत्या के इस मामले में कंवरपाल एवं उसके बेटे मोनू तथा एक अन्य प्रमोद को नामजद कराया था।