अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 8 अपराधियों को उम्रकैद- लाखों का लगा जुर्माना
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 8 अपराधियों को न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी एवं 4,80,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
ज्ञात हो कि वर्ष 2007 में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र आजाद जाट निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर, 2.सत्तार पुत्र सुल्तान, 3.ताहिर पुत्र नवाब निवासीगण ग्राम बाबूपुरा थाना ननौता जनपद सहारनपुर, 4. इस्ताक पुत्र अलीशेर, 5. इन्तजार पुत्र हासिम निवासीगण ग्राम ख्बाजापुर थाना झिंझाना जनपद शामली, 6. धर्मेन्द्र पुत्र इन्द्रपाल, 7. पारस पुत्र रोहतास निवासीगण ग्राम भौंरा खुर्द थाना भौंराकला जनपद मुजफ्फरनगर, 8.गजेन्द्र पुत्र विसम्बर सिंह निवासी ग्राम काठा जनपद बागपत द्वारा अपहरण कर फिरौती मांगने की घटना की गई थी। घटना के संबंध में पीडित के पिता द्वारा थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी।
दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 1515/2007 धारा 364ए 368, 120बी आईपीसी में पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2007, 25 जनवरी 2008 को प्रेषित किये गये। इसका विचारण न्यायालय एडीजीसी मुजफ्फनगर में किया गया। शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर अपहरण कर फिरौती की मागने के मामले में न्यायालय द्वारा आज 8 अभियुक्तों सचिन, सत्तार, ताहिर, इस्ताक, इन्तजार, धर्मेन्द्र, पारस, गजेन्द्र उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए प्रत्येक को धारा 364ए, 368, 120बी आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास की सजा व 60,000/-, 60,000/- रुपये (4,80,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पीडित परिवार ने अभियुक्तों को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।