दलित महिला के साथ रेप कर वीडियो बनाने के आरोपी को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2014 की 17 दिसंबर को दलित महिला के पति को नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए पीडिता के साथ धोखाधड़ी कर बलात्कार करने के बाद उसकी अश्लील वीडियो तैयार करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 15 हजार रुपे का जुर्माना भी किया गया है।
मंगलवार को जनपद न्यायालय में वर्ष 2014 की 17 दिसंबर को एक दलित महिला के पति को नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए पीड़िता से बलात्कार कर उसकी वीडियो बनाने के मामले की सुनवाई एससी एसटी एक्ट की विशेष अदालत में की गई। विशेष अदालत के जज जमशेद अली के सामने अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह एवं एडीजीसी सहदेव सिंह ने आरोपी को सजा दिलाने की पैरवी की। अभियोजन की संक्षिप्त कहानी के अनुसार दिल्ली निवासी पीड़ित दलित महिला के पति की राजधानी दिल्ली स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी छूट गई थी। उस फैक्ट्री के भीतर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के गांव नन्हेडा निवासी आरोपी रजत भी काम करता था। नौकरी छूटने पर दलित महिला के पति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रजत ने पीड़ित महिला को अपने पास बुलाया और धोखाधड़ी करते हुए फर्जी विवाह के कागजात तैयार करा लिए। इसके बाद आरोपी रजत ने पीड़ित महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और दुष्कर्म की अश्लील वीडियो भी तैयार कर ली। आरोपी रजत अपने मंसूबों को पूरा करने के लिये पीड़ित महिला को राजधानी दिल्ली से लेकर खतौली थाना क्षेत्र में अपने नाना के घर आया और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। खतौली पुलिस द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने पर महिला ने अदालत का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2014 में थाना भोपा क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा निवासी आरोपी रजत के विरुद्ध खतौली में दलित एक्ट समेत कई अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आज हुई इस मामले की सुनवाई में विशेष अदालत के जज जमशेद अली ने आरोपी रजत को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी के ऊपर 15 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से दंडित किया है।