वकील सेक्सटेप लीक मामला- बीजेपी महामंत्री के गैर जमानती वारंट जारी

मेरठ। वकील के यहां रहने वाली किशोरी के यौन शोषण मामले में वकील के सेक्सटेप लीक कांड में दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी महानगर महामंत्री के खिलाफ अदालत की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। स्पेशल कोर्ट पॉक्सो की ओर से जारी किए गए गैर जमानती वारंट के अंतर्गत यदि पुलिस आरोपी बीजेपी नेता की अरेस्टिंग नहीं कर पाती है तो फरार बीजेपी नेता के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जनपद मेरठ की दौराला पुलिस की ओर से न्यायालय स्पेशल कोर्ट पोक्सो में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अब अदालत की ओर से मेरठ में हुए वकील रमेश चंद गुप्ता के सेक्स टेप लीड कांड में किशोरी से यौन शोषण के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने 8 अगस्त तक भाजपा नेता अरविंद मारवाड़ी को अरेस्ट कर पुलिस को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। अगर पुलिस फरार चल रहे भाजपा नेता की अरेस्टिंग नहीं कर पाती है तो अरविंद मारवाड़ी के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि यौन शोषण का शिकार हुई पीड़िता किशोरी महानगर के सीनियर वकील आरसी गुप्ता की ऑफिस गलती किशोरी की ओर से पुलिस को दिए गए अपने बयानों में वकील आरसी गुप्ता के अलावा आरसी गुप्ता के भांजे अरविंद मारवाड़ी के ऊपर भी किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्य आरोपी आरसी गुप्ता को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।