लखीमपुर खीरी हिंसा मामला- पूर्व मंत्री टेनी के बेटे आशीष को मिली जमानत
नई दिल्ली। किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा को राजधानी दिल्ली अथवा लखनऊ में रहने का सुप्रीम निर्देश दिया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 की 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में अंजाम दी गई हिंसा के मामले में जेल में बंद चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू को जमानत देने के बाद अदालत ने केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे को राजधानी दिल्ली अथवा लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे को जमानत देने वाली अदालत ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समय सीमा निश्चित करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 की 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान चार किसानों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद दिया था, जिससे उनकी घटना स्थल पर मौत हो गई थी।