अपहरण कर नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म- अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

अपहरण कर नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म- अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा
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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा एवं 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गन्नौर जनपद पानीपत (हरियाणा) द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गन्नौर जनपद पानीपत (हरियाणा) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त प्रवीण उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कारावास की सजा व 20,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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