सरकार से बड़ा संगठन के बयान पर केशव मौर्य को मिली हाईकोर्ट से राहत
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उपमुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी गई है। इस बाबत दाखिल की गई जनहित याचिका को न्यायमूर्ति ने खारिज कर दिया है।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान को लेकर कहा है इस बाबत दाखिल की गई याचिका में कोई तत्व ही नहीं है।
खंड पीठ ने कहा है कि प्राइवेट कैपेसिटी में पार्टी फोरम में दिए गए बयान के कोई मायने नहीं है।
अदालत का कहना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य की ओर से दिया गया यह बयान पार्टी फोरम पर है, संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार के फोरम पर यह बयान नहीं दिया गया है।