केजरीवाल सरकार को मिली बड़ी जीत- अब मिला यह बड़ा अधिकार

केजरीवाल सरकार को मिली बड़ी जीत- अब मिला यह बड़ा अधिकार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर अब केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा। कोर्ट की ओर से दिए गए अपनी सुप्रीम फैसले में कहा गया है कि सर्विसेज पर अब दिल्ली सरकार का आधिपत्य होगा।

बृहस्पतिवार का दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट का खुशी भरा सुप्रीम आदेश लेकर आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद में सुरक्षित रखें गए फैसले के मामले में कोर्ट ने आज अपना सुप्रीम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सर्विसेज पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के इस फैसले को पढ़ते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राज्यों के पास भी शक्ति है, लेकिन राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ के मौजूदा कानून के अधीन है। इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन संघ द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि यदि प्रशासनिक सेवाओं को विदाई एवं कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा। जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ की ओर से आज यह फैसला सुनाया गया है। यह निर्णय लेने वाली पीठ के सदस्यों में शामिल जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस कृष्ण मुरारी एवं जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने केंद्र एवं दिल्ली सरकार की ओर से क्रमश से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की 5 दिन पहले हुई बहस के दौरान दलीले सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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