केजरीवाल को CBI केस में मिली जमानत- 177 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

केजरीवाल को CBI केस में मिली जमानत- 177 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत हासिल हो गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत होना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है।

शुक्रवार का दिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी सौगात लेकर आया है। दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है।

सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत होना बताते हुए अदालत ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना एक तरह से न्याय का मजाक उड़ाना होगा।

अदालत ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल अत्यंत सोच समझकर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के बाद 177 दिन पश्चात जेल से बाहर आने वाले अरविंद केजरीवाल अदालत की ओर से दी गई हिदायत के मुताबिक मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे।

अदालत की ओर से दी गई हिदायत के मुताबिक अरविंद केजरीवाल केस से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे और जांच में बाधा डालने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत ने जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होने और जांच में सहयोग करने को अरविंद केजरीवाल को कहा है। उल्लेखनीय है कि 177 दिन जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 26 जून को जेल के भीतर मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया था।

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