कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड- आरोपी जावेद को मिली जमानत
जयपुर। उदयपुर में हुए चर्चित कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड के सहआरोपी जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना है कि जावेद के खिलाफ पेश किए गए सबूत अपर्याप्त है, जिसके चलते जावेद को हिरासत में रखना जरूरी नहीं है।
बृहस्पतिवार को राजस्थान के उदयपुर में हुए चर्चित कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस पंकज भंडारी एवं जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने जावेद को राहत प्रदान करते हुए उसे जमानत दे दी है। इस मामले में जावेद पर आरोप था कि उसने मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर कन्हैया लाल टेलर की हत्या की साजिश रची थी।
लेकिन आज हाईकोर्ट ने पेश किए गए साक्ष्य एवं सुनवाई के आधार पर उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने माना है कि जावेद के खिलाफ पेश किए गए सबूत अपर्याप्त है जिसके चलते उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के जून महीने में उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त हो गया था।
आरोपियों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने धार्मिक आस्था को लेकर कन्हैया लाल टेलर की निर्मम हत्या की है। बृहस्पतिवार को अदालत ने जावेद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।