कंगना और रंगोली को कोर्ट से मिली राहत
मुंबई। राजद्रोह के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त पुलिस कार्रवाई पर 25 जनवरी तक अंतरिम राहत प्रदान कर दी है। उच्च न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि पुलिस तब तक दोनों बहनों को पूछताछ के लिए भी तलब नहीं करेगी।
कंगना और रंगोली के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए साम्प्रदायिक तनाव फैलाने, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने, बॉलीवुड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ ट्वीट्स और इंटरव्यूज में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के आरोपों को लेकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी हैं। कंगना और रंगोली ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में बयान भी दर्ज करवाये थे। जस्टिस एसएस शिंदे और मनीष पिटाले की डिवीजन बेंच कंगना की याचिका पर सुनवाई कर रही है। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले साल 17 अक्टूबर को पुलिस रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दीपका ठाकरे ने उच्च न्यायालय को बताया कि दोनों बहनें 8 जनवरी को दोपहर 1 से 3 बजे तक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हुई थीं।