18 साल बाद मिला इंसाफ- हत्यारोपियों को अदालत ने अर्थदंड के साथ दी यह सजा

18 साल बाद मिला इंसाफ- हत्यारोपियों को अदालत ने अर्थदंड के साथ दी यह सजा

कौशांबी। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने हत्या के 18 वर्ष पुराने एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि दलित उत्पीड़न संबंधी मामलों की मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपियाें को हत्या का दोषी करार देते हुए 22 हजार रुपये के अर्थदंड की गुरुवार को सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय अकिल थाना क्षेत्र के किशनपुर अंबारी गांव निवासी भुस्सू का भांजा सूबेदार उर्फ राजू 8 अप्रैल 2006 को अपने दरवाजे पर बैठा था। इसी दौरान शाम के समय गांव के ही मस्सनव‌ गुलजारी के साथ राजू की चुनावी रंजिश के चलते गाली गलौज हुयी। इसका विरोध करने पर अभियुक्त गणों ने तमंचा से राजू के ऊपर फायर कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर यह मामला एडीजे एससी एसटी एक्ट की अदालत में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया।

मजिस्ट्रेट एडीजे एसटी एक्ट बीना नारायण ने दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से अनुशीलन के बाद अभियुक्त मस्सन और गुलजारी को राजू की हत्या का दोषी पाया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।

वार्ता

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