जजमेंट: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने सोमवार को तीन वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 65 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 29 अक्टूबर 2021 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को 23 अक्टूबर 2021 को मड़ियाहूँ थाना क्षेत्र का ही युवक अमित गौड़ अपने पिता की मदद से बहला फुसलाकर भगा ले गया। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि अमित व उसके पिता उसे कर्नाटक व सूरत ले गये जहां अमित उसके साथ बलात्कार करता था। बाद में उसे सड़क पर छोड़ दिया जिसकी वजह से वह कुछ दिनों तक भीख मांग कर अपना गुजारा की। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अदालत ने गवाह एवं सबूतों के आधार पर अमित गौड़ को भारतीय दंड विधान की धारा 376 व पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

वार्ता

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