बोले जज- इस रेपिस्ट को उस समय तक फांसी पर लटकाया जाये जब..

बोले जज- इस रेपिस्ट को उस समय तक फांसी पर लटकाया जाये जब..

औरैया। 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि इस रेपिस्ट को उस समय तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जिस समय तक इसकी मौत ना हो जाए।

बुधवार को औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 की 25 मार्च को शराब के नशे में बिस्कुट का लालच देकर आटा चक्की में 8 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या के मामले में सुनाए गए फैसले में विशेष पॉक्सों अदालत ने दोषी पाए गए आरोपी गौतम दोहर को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले की तेजी के साथ सुनवाई करते हुए 3 महीने के भीतर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 28 जून को दोषी की सजा को लेकर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से जोरदार बहस की गई। पॉक्सो एक्ट के विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी गौतम दोहर को दोषी पाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई।


इस दौरान अदालत ने कहा कि पुरुषों की उत्पत्ति महिलाओं से ही होती है। 8 वर्षीय मासूम के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या करने के दोषी का यह कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकती हैं तो फिर उनके लिए कौन सा सुरक्षित स्थान है? उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सर्जन की सशक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन में जीवन खत्म कर दिया। विशेष पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने कहा कि दोषी को उस समय तक फांसी के फंदे पर लटकाकर रखा जाए जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है।

जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक जीतेंद्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मृदुल मिश्र एवं वादी के अधिवक्ता हरि शंकर शर्मा ने दोषी को मृत्युदंड दिए जाने की प्रार्थना की थी। उल्लेखनीय है कि अयाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 की 25 मार्च को 8 वर्षीय मासूम का शव मिलने के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। घटना के समय आरोपी गौतम दोहर ने घटना के समय खुद के चक्की में काम करने का बहाना बनाते हुए अपने शरीर पर आटा भी चुपड लिया था। परंतु आरोपी पुलिस की पैनी निगाह से नहीं बच सका। कड़ी पूछताछ के दौरान जब उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि शराब के नशे में वह बिस्कुट का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।

इस मामले में एडीजी जोन आलोक कुमार सिंह, आईजी कानपुर जोन प्रशांत कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने 8 दिन के भीतर चार्जशीट प्रस्तुत करा दी थी। न्यायालय ने भी तेजी के साथ सुनवाई करते हुए रेप एवं मर्डर के इस मामले में 3 महीने के भीतर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज 28 जून को सजा पर हुई बहस के बाद न्यायाधीश ने दोषी पाए गए गौतम दोहर को सजा-ए-मौत सुनाई है।

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