मच्छर काटने से हुए डेंगू से मौत होने पर मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम!

मच्छर काटने से हुए डेंगू से मौत होने पर मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम!

कोलकाता। देशभर में आतंकवादी की तरह रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी इंसान पर हमला करने वाले मच्छर के काटने पर हुए डेंगू की चपेट में आकर मरीज की मौत हो जाने के मामले में इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर अदालत की ओर से बड़ा फैसला दिया गया है। अदालत ने डेंगू से हुई मौत को एक्सीडेंट मानने से इनकार करते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम देने से इनकार किया है।

शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने चित्रा मुखर्जी बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि मच्छर के काटने के बाद किसी को डेंगू हो जाता है और उसकी चपेट में आकर उसकी मौत हो जाती है तो इसे एक्सीडेंट नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डेंगू से हुई मौत के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम भी नहीं किया जा सकता है, इसके साथ ही अदालत ने सैनिक रहे एक व्यक्ति की मां की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें महिला ने बेटे की डेंगू से हुई मौत के चलते इंश्योरेंस क्लेम का दावा किया था। महिला के सैनिक बेटे की 2021 की 20 दिसंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

अदालत ने महिला की उस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया है कि व्यक्ति को मच्छर ने काटा था और इसी के चलते उसकी जान चली गई है। अदालत को इसे हादसा मानते हुए इंश्योरेंस क्लेम दिलाना चाहिए। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने अपने फैसले में कहा है कि भारत में रहने का अर्थ यही है कि यहां पर अत्यधिक गर्मी, जबरदस्त मानसून एवं भारी आबादी के दबाव एवं मच्छरों की मार को लोगों को झेलना ही होगा। क्योंकि मच्छर हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं और उनसे बचकर रहना भारत में तो संभव नहीं है। इसी के साथ अदालत ने महिला की ओर से किए गए क्लेम के दावे को खारिज कर दिया।

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