छात्रा का अपहरण कर अश्लील हरकत- आरोपी को 6 साल की सजा
मुजफ्फरनगर। कक्षा 6 की छात्रा को पड़ोसी के नौकर द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के बाद उससे अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत ने 6 साल की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 30000 रुपए का जुर्माना भी किया है। बुधवार को जिला अदालत की विशेष पोक्सो कोर्ट के जज रितेश सचदेवा की अदालत में वर्ष 2016 की 10 जून को भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में अंजाम दिए गए 11 वर्षीय छात्रा के अपहरण और उसके साथ अश्लील हरकत करने के मामले की सुनवाई की गई।
इस दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान ने आरोपी को सजा सुनाने के लिए जोरदार पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद विशेष पोक्सो अदालत के जज रितेश सचदेवा ने आरोपी नौकर भूपेंद्र को दोषी पाते हुए उसे 6 साल के कारावास की सजा सुनाई और उसके ऊपर 30,000 रुपए का जुर्माना भी अदालत ने किया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2016 की 10 जून को थाना भोपा क्षेत्र के गांव में रहने वाली कक्षा 6 की 11 वर्षीय छात्रा को पड़ोसी ग्रामीण के यहां नौकर के तौर पर रहने वाला भूपेंद्र बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करके ले गया था और छात्रा के साथ उसने अश्लील हरकतें भी अंजाम दी।
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भागदौड करते हुए लडकी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। विशेष पोक्सो अदालत ने आज हुई सुनवाई में दोषी पाए गए आरोपी को 6 साल की सजा सुनाने के अलावा उसे 30,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।