गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को अर्थदंड सहित सुनाई सजा

गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को अर्थदंड सहित सुनाई सजा

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2012 में अभियुक्त मोहसीन पुत्र बाजा निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 192/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था । इसी क्रम में आज दिनांक 19.01.2023 को न्यायालय कैराना द्वारा धारा 2/3 गैगंस्टर अधि0 में 08 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

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