आयुध अधिनियम के मामले में अपराधी को कोर्ट ने सुनाया सजा का फरमान

आयुध अधिनियम के मामले में अपराधी को कोर्ट ने सुनाया सजा का फरमान

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक के निर्देशन में थाना गढीपुख्ता एवं जनपद की मॉनीटरिंग/अभियोजन सैल द्वारा आयुध अधिनियम के मामलों में प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जेल में बिताई कारावास की सजा सुनाई गई एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 को थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त जसवीर पुत्र बैनी सिंह निवासी ग्राम दुल्लाखेड़ी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 25/17 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना गढीपुख्ता/मॉनिटरिंग/अभियोजन सैल को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना गढीपुख्ता/ मॉनिटरिंग/अभियोजन सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 19.09.2022 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त जसवीर उपरोक्त को सुनाई जेल में बिताई गई कारावास की सजा एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

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