किशोरी से अश्लील हरकत-दोषी को 6 वर्ष की कैद- इतना जुर्माना

किशोरी से अश्लील हरकत-दोषी को 6 वर्ष की कैद- इतना जुर्माना

मुजफ्फरनगर। थाना छपार क्षेत्र के एक गांव के घर में घुसकर 14 वर्षीय अकेली किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को अदालत द्वारा 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी को अर्थदंड से दंडित करते हुए उसके ऊपर 20000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है।

सोमवार को जनपद न्यायालय की विशेष पोक्सो कोर्ट में वर्ष 2017 की 2 जून को जनपद के थाना छपार क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर 14 वर्षीय बालिका के साथ अंजाम दी गई अश्लील हरकत के मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान द्वारा अदालत के सम्मुख जोरदार जिरह करते हुए कुल 6 गवाह पेश किए गए।

विशेष पोक्सो अदालत की जज रीमा मल्होत्रा ने इस मामले में आरोपी करोड़ी पुत्र तेजपाल को दोषी मानते हुए उसे 6 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को अर्थदंड से दंडित करते हुए उसके ऊपर 20000 रूपये का जुर्माना भी किया है।

अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2017 की 2 जून को थाना छपार क्षेत्र के एक गांव में जब घर के भीतर 14 वर्षीय लड़की अकेली थी तो गांव का ही करौडी पुत्र तेजपाल उसके घर में घुस गया और जबरन किशोरी को कमरे के भीतर ले गया और दुराचार की नियत से उसके कपड़े उतारने लगा। शोर मचाने पर जब लड़की का भाई मौके पर पहुंचा तो आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने धारा 452, 354 आईपीसी तथा पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को भाग दौड़कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।

Next Story
epmty
epmty
Top