नाबालिग से दुष्कर्मी को 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी हुआ

नाबालिग से दुष्कर्मी को 7 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी हुआ

मुजफ्फरनगर। पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 21 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया है।

मंगलवार को जनपद न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट में थाना भौराकलां क्षेत्र के कस्बा सिसौली में हुई नाबालिग से बलात्कार के मामले की सुनवाई की गई। मुकदमें की सुनवाई के दौरान पुलिस की मानिटरिंग सेल की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के तहत अभियोजन की ओर से आरोपी के खिलाफ विभिन्न सबूत पेश किए गए। इस दौरान हुई जिरह में भी भाग लेते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से अपना जोरदार पक्ष रखा गया। जिसके चलते पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 के न्यायाधीश ने इस मामले के आरोपी राजू पुत्र सुरेंद्र हरिजन को 7 वर्ष के कारावास सजा सुनाई विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी के ऊपर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी करते हुए दुष्कर्मी को अर्थदंड से भी दंडित किया।

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