अवैध शराब मामला-दो आरोपियों को 10 साल की कैद, जुर्माना भी किया
मुजफ्फरनगर। अवैध शराब के ऊपर करारा प्रहार करते हुए अदालत की ओर से वर्ष 2015 की 10 सितंबर को 2 आरोपियों से बरामद की गई शराब के मामले में दोनों आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों शराब तस्करों के ऊपर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मंगलवार को जिला न्यायालय मे एडीजी षष्टम की अदालत में वर्ष 2015 की 10 सितंबर को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा दो आरोपियों से 50-50 लीटर की कैन के भीतर से बरामद हुई अवैध शराब के मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 5 गवाह पेश किए। गवाहों की बातों के आधार पर एडीजे षष्टम बाबूराम द्वारा इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए दोनों आरोपियों सुंदर पाल एवं मोबीन को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। विद्वान विद्वान न्यायाधीश द्वारा दोनों आरोपियों के ऊपर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2015 की 10 सितंबर को थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाते हुए मेरठ रोड पर मोहल्ला मॉडल टाउन के पास से सुंदर पाल एवं मोबीन को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों के कब्जे से 50-50 लीटर की कैन में भरी अवैध शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 272 तथा 273 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करते हुए अदालत के सम्मुख पेश किया था।