अदालत में गिड़गिड़ाया- माफ कीजिए मीलोर्ड- नहीं दे पाऊंगा इतना जुर्माना

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में अरेस्ट करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिमायत लेते हुए उनके लिए सभी आपराधिक केसों में असाधारण अंतरिम जमानत की डिमांड को लेकर 75000 रुपए के जुर्माने की कार्यवाही झेलने वाले याचिकाकर्ता के माफीनामें को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसे जुर्माने से छूट दे दी है।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे याचिकाकर्ता को माफी दे दी है, जिस पर अदालत ने पिछले महीने 75000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ दायर सभी आपराधिक केसों में असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के ऊपर 75000 रु का जुर्माना लगा दिया था।
सोमवार को अपने वकील के साथ हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा है कि मीलोड 75000 रुपए का जुर्माना देने में पूरी तरह से मैं असमर्थ हूं इसलिए मुझे माफी दे दी जाए अदालत ने याचिका करता के माफीनाम को स्वीकार करते हुए अब उसे जमाने से छूट दे दी है।