दहेज हत्या में पति को 12 वर्ष की कैद- जुर्माना भी हुआ
मुजफ्फरनगर। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी पति को अदालत द्वारा 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पाए गए पति के ऊपर 15000 रुपए का जुर्माना भी किया है। शुक्रवार को वर्ष 2014 की 27 अप्रैल को शामली जनपद के गांव कुडाना में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी कविता की हत्या करने के मामले की अदालत द्वारा सुनवाई की गई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट- 2 की जज नेहा गर्ग की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीसीसी अरुण चावला ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। जिसके चलते एक आरोपी पप्पू को अदालत द्वारा सबूत के अभाव में बड़ी कर दिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी मृतका कविता के पति अमित उर्फ बिट्टू को दोषी मानते हुए विद्वान जज ने उसे 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी के ऊपर 15000 रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2017 की 27 अप्रैल को शामली जनपद के गांव कुडाना में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति और उसके परिजनों ने कविता को जिंदा जलाकर मारने के बाद उसके परिजनों को सूचना दिए बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।
कविता का विवाह वर्ष 2011 के दौरान अमित के साथ हुआ था। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर कविता का उत्पीड़न किया जाने लगा और वर्ष 2014 की 27 अप्रैल को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके परिजनों को सूचना दिए बगैर ससुराल वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया।