पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास
श्रीगंगानगर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अदालत ने पत्नी की हत्या करने के आरोप एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश (संख्या दो) सत्यपाल ने शुक्रवार को आरोपी प्रह्लाद को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्मान अदा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्रकरण के अनुसार जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे पर चार वर्ष पूर्व 28 फरवरी की शाम को प्रह्लाद ने पत्नी सावित्री की लोहे की सब्बल से वारकर हत्या कर दी थी।
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